केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन केस में बगैर पूर्व सूचना के फिर से जगह-जगह रोड जाम कर दिया गया है। शेखपुरा में कई जगहों पर रोड जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।कार्यालय के समय में स्कूल जाने वाले शिक्षकों और विभिन्न जगहों पर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है ।शेखपुरा में नगर क्षेत्र के मेहुस मोड़, शेखपुरा से बरबीघा रोड में बाजितपुर मोड़ और बिहटा गांव के पास रोड जाम लगाकर उपद्रव किया जा रहा है।रोड जाम हिट एंड रन केस में किया गया है । अचानक से सुबह-सुबह जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वजह से स्कूल जाने वाले शिक्षकों को खासी परेशानी हो रही है और वह अपने स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। वही कार्यालय जाने वाले लोग भी परेशान हो गए हैं। कई जगहों पर स्कूल बस को भी परेशानी हुई है।बता दें कि केंद्र सरकार के हिट एंड रन केस को लेकर चालकों में आक्रोश है। पहले भी बगैर किसी पूर्व सूचना और किसी तरह की जानकारी के जाम लगाकर तीन दिनों तक उपद्रव किया गया था। वहीं एक बार फिर बुधवार को विभिन्न जगहों पर रोड जाम लगा दिया गया है। हालांकि इस संबंध में अभी तक पुलिस के द्वारा किसी तरह की पहल नहीं देखी जा रही है। जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है।
नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में चक्काजाम देखने को मिला। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस ड्राइवर्स सड़कों पर उतर आए। देश के अलग-अलग हिस्से में इस नए कानून को लेकर तीखा विरोध देखने को मिला। दरअसल, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के कई कानून में बदलाव किए हैं, जिससे अब पूरे देश में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। इसमें बहुत सारे मामले में सजा और जुर्माने के प्रोविजन बदल गए हैं, जिसमें हिट एंड रन के केस भी शामिल हैं। भारत न्याय संहिता में ‘हिट एंड रन’ केस के लिए कड़े प्रावधान करते हुए उसमें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।
पहले भारत में इंडियन पैनल कोड के तहत हिट एंड रन केस में दो साल तक की सजा का प्रावधान था। भारत में सड़क हादसे और लापरवाही से वाहन दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ऐसी दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा लोग भी यहीं मरते हैं। हालिया नया कानून हिट एंड रन मामले में काफी कड़ा कानून बना दिया गया है। ऐसे में आइए यहां जानते हैं कि ‘हिट एंड रन’ मामले में किस देश में किस प्रकार के दंड का प्रावधान है,भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में वाहन अधिनियम, 1927 के मुताबिक, हादसा होने के बाद वाहन ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ घटनास्थल पर ही रुकेगा, जब तक कि पुलिस वहां पहुंच कर कार्रवाई शुरू नहीं कर देती। बांग्लादेश में हिट एंड रन या किसी भी प्रकार के वाहन संबंधी दुर्घटना में कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है तो इसे अपराध माना जाएगा, जिसमें सजा-ए-मौत की सजा भी हो सकती है। गंभीर वाहन हादसे के बाद ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसकी जमानत भी नहीं हो सकती है।
चीन
भारत के एक अन्य पड़ोसी देश चीन में हिट एंड रन में किसी बड़ी दुर्घटना में अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इस पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। 1997 में यहां बनाए गए आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 133 कानून में प्रावधान है कि किसी हिट एंड रन केस में अगर गंभीर शारीरिक क्षति या मृत्यु होती है, तो 3 से 7 साल की जेल हो सकती है।
ब्रिटेन
यूके यानी ब्रिटेन में किसी भी सड़क हादसे पर ड्राइवर को अपना पूरा नाम और पता पुलिस को देना होता है। ऐसे मामलों में वहां अधिकतम 6 महीने की कैद और 5000 पाउंड का जुर्माना होता है। इसके साथ ही ड्राइविंग प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट एंड रन की सजा अलग-अलग राज्यों में अलग है। इसे वहां तीसरी डिग्री का अपराध माना जाता है। इसमें 1 से 5 साल या उससे अधिक की सजा मिल सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में घटनास्थल पर किसी को रिपोर्ट किए बगैर छोड़ना यातायात उल्लंघन है। अगर इसमें कोई जानवर घायल हो जाता है, तो जुर्माना काफी अधिक है।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाई में किसी दुर्घटना में शामिल ड्राइवर को घटनास्थल पर रुकना होता है और उसे तुरंत पुलिस को सूचना देनी होती है। आस्ट्रेलिया में यातायात अपराधों के लिए एक खास कमीशन है, जो ऐसे हर सड़क हादसे के बाद उसके नेचर के हिसाब से ड्राइवर को एक तय अंक देता है। इसी के तहत ड्राइवर पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है।
कनाडा
कनाडा में हिट एंड रन को आपराधिक संहिता के तहत अपराध माना गया है। इसमें 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यदि हादसे में शारीरिक क्षति या मौत होती है, तो अधिकतम दंड 10 साल तक की कैद या आजीवन कारावास तक है। कनाडा में कार बीमा अनिवार्य है।
दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया में हिट एंड रन को गंभीर अपराध माना जाता है। यदि ऐसे हादसे में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर भाग जाता है, तो कम से कम पांच साल की जेल या अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 5 मिलियन से 30 मिलियन का जुर्माना है। अगर ड्राइवर भाग जाता है ,लेकिन पीड़ित जिंदा रहता है तो तीन साल की कैद हो सकती है। एक और धारा में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी प्रावधान है।हांगकांग
हांगकांग में हादसे के बाद वाहन चालक को तुरंत रुकना होता है। उससे तुरंत पुलिस को इत्तेला करने की उम्मीद की जाती है। उस पर 10,000 हांगकांग डॉलर का जुर्माना और 12 महीने की कैद हो सकती है। अगर इस काम में देर हुई तो पुलिस स्टेशन में दुर्घटना की रिपोर्ट करनी होती है। अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माने के साथ तीन साल तक की जेल हो सकती है। ऐसे हादसों में अगर आस-पास से गुजर रहा कोई आपात स्थिति में मदद नहीं करता, तो उसे भी एक साल की कैद या जुर्माना हो सकता है।
न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड में दुर्घटना में शामिल ड्राइवरों को रुकना होता है। वहां का कानून कहता है कि ड्राइवर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई व्यक्ति घायल हुआ है या नहीं। यदि कोई ड्राइवर दुर्घटना स्थल से भाग जाता है तो उसे 3 महीने तक की कैद या 4,500 डॉलर जुर्माना हो सकता है। कम से कम 6 महीने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म किया जा सकता है। यदि सड़क हादसे में कोई मारा जाता है तो पांच साल की कैद या 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर का जुर्माने होता है। साथ ही एक साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाता है।
Post a Comment
0Comments