शेखोपुरसराय नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सैरातों की बंदोबस्ती को लेकर होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। यह बैठक 30 मार्च को आयोजित की जानी थी।
नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि बैठक स्थगित करने का निर्णय आचार संहिता लागू होने के कारण लिया गया है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की नई योजना या परियोजना शुरू नहीं की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि बैठक की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी।
बैठक में क्या होना था
बैठक में नगर पंचायत क्षेत्र के सैरातों की बंदोबस्ती के लिए टेंडर खोला जाना था। टेंडर में प्राइवेट बस स्टैंड, प्राइवेट टेंपो ऑटो रिक्शा मैजिक सवारी गाड़ी एवं ठेला मोटर स्टैंड , फल सब्जी फुटपाट दुकानदार से दैनिक वसूली शामिल थे।
आचार संहिता क्या है
आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक समूह है जो चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आचार संहिता का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
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